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भ्रामक आयुर्वेदिक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए आयुष मंत्रालय का डिजिटल कदम, ‘आयुष सुरक्षा पोर्टल’ किया लॉन्च
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मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा कर तेजी से क्रियान्वयन के दिए निर्देश
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खेल आयोजन का केंद्र बन रहा उत्तराखंड- रेखा आर्या
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आईपीएल 2025- एलिमिनेटर मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी गुजरात टाइटंस
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देहरादून में राज्य का पहला ‘आधुनिक इन्टेंसिव केयर शेल्टर’ शुरू
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“अंकिता भंडारी को मिला न्याय, धामी सरकार की सख्ती और संवेदनशीलता ने दिलाया भरोसा”
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महिला शक्ति की मिसाल- एनडीए से निकला पहला महिला बैच
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उत्तराखंड सचिवालय में ‘संस्कृत संभाषण शिविर’ का शुभारंभ
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दिल्ली में पेड़ों की अवैध कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, DDA अधिकारियों पर जुर्माना और सख्त दिशानिर्देश जारी

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सड़क निर्माण और वनरोपण से जुड़ी सभी गतिविधियों में अदालत को सूचना देना जरूरी

वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के दक्षिणी रिज क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की अवैध कटाई को गंभीरता से लेते हुए डीडीए अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने इस कार्रवाई को अवमानना की श्रेणी में रखा और स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण के नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने निर्देश दिया कि भविष्य में वृक्षारोपण, निर्माण कार्य या किसी भी प्रकार के पारिस्थितिक प्रभाव वाले फैसलों में अदालत के समक्ष लंबित मामलों का उल्लेख अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए और दिल्ली सरकार को सलाह देने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति भी गठित की है, जो हरित क्षेत्र बढ़ाने और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने पर सुझाव देगी।

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