Flash Story
सीएम धामी ने कालू सिद्ध मंदिर में की पूजा-अर्चना
सीएम धामी ने कालू सिद्ध मंदिर में की पूजा-अर्चना
जौनसार-बावर में राशन संकट पर डीएम सख्त, विक्रेताओं को चेताया
जौनसार-बावर में राशन संकट पर डीएम सख्त, विक्रेताओं को चेताया
क्या धूम्रपान आपकी उम्र 10 साल तक घटा सकता है? आइये जानते हैं क्या कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ
क्या धूम्रपान आपकी उम्र 10 साल तक घटा सकता है? आइये जानते हैं क्या कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ
जनता दरबार और चौपालों के माध्यम से समस्याओं का समाधान हो- मुख्यमंत्री धामी
जनता दरबार और चौपालों के माध्यम से समस्याओं का समाधान हो- मुख्यमंत्री धामी
कोटेश्वर जिला अस्पताल ने रचा इतिहास, जनरल एनेस्थीसिया में पहली सफल सर्जरी
कोटेश्वर जिला अस्पताल ने रचा इतिहास, जनरल एनेस्थीसिया में पहली सफल सर्जरी
यूसीसी- निशुल्क विवाह पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 जुलाई
यूसीसी- निशुल्क विवाह पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 जुलाई
देवभूमि अब खेलभूमि के रूप में सशक्त रूप से उभर रही है- सीएम धामी
देवभूमि अब खेलभूमि के रूप में सशक्त रूप से उभर रही है- सीएम धामी
शौर्य महोत्सव में बोले सीएम धामी – शहीदों का सम्मान हमारा कर्तव्य
शौर्य महोत्सव में बोले सीएम धामी – शहीदों का सम्मान हमारा कर्तव्य
देश में कोरोना का खतरा फिर गहराया, एक्टिव केस 5000 पार
देश में कोरोना का खतरा फिर गहराया, एक्टिव केस 5000 पार

बजट 2025-  वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को दी बड़ी राहत, अब 12 लाख रुपये तक की आमदनी आयकर के दायरे से होगी बाहर 

बजट 2025-  वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को दी बड़ी राहत, अब 12 लाख रुपये तक की आमदनी आयकर के दायरे से होगी बाहर 

नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख की आय तक शून्य आयकर लगेगा- वित्त मंत्री 

टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार यानि आज लोकसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। बता दें कि अब 12 लाख रुपये तक की आमदनी आयकर के दायरे से बाहर होगी। वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर पर बजट में कहा कि नए आयकर विधेयक में न्याय की भावना को प्रमुखता दी जाएगी।

कितने रुपये तक की कर योग्य आय पर अब नहीं देना होगा टैक्स?

वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा। इसमें जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की करयोग्य आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस फैसले से मध्यम वर्ग पर करों को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। उनके पास अधिक पैसा छोड़ने, घरेलू खपत, बचत और निवेश बढ़ाने का मौका होगा।

वित्त मंत्री ने एलान किया है सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख की आय तक शून्य आयकर लगेगा। मध्यम वर्ग पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है और व्यक्तिगत आयकर प्रणाली में सुधार किया है।

टीडीएस पर वित्त मंत्री ने क्या एलान किया?

उन्होंने कहा कि टीडीएस की सीमा में बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें एकरूपता लाई जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जाएगा। वित्त मंत्री के अनुसार, नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल कर दिया है।

वित्त मंत्री के बजट 2024 के अनुसार पहले किसी करदाता की सालाना आय 7 लाख 75 हजार रुपये तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपये घटाने के बाद उसकी आमदनी 7 लाख रुपये सालाना हो जाती थी। ऐसे में उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 64000 या 64500 रुपये के आसपास थी तो नई कर प्रणाली के तहत उसकी आमदनी टैक्स फ्री थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top