Flash Story
केदारनाथ उपचुनाव- भाजपा की ऐतिहासिक विजय और विपक्ष के झूठ की करारी हार
यूपीसीबी ने बिना अनुमति के चल रहे 49 होटलों को किए नोटिस जारी
खेल मंत्री रेखा आर्या ने खुद राफ्टिंग कर राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का किया निरीक्षण
ठंड के मौसम में संतरे खाइए और रहिए हेल्दी, बस जान लें खाने का सही समय
पिथौरागढ़ जिले में जमीन की खरीद फरोख्त पर तलब की रिपोर्ट
ज्योर्तिमठ में येलो और ग्रीन केटेगरी के भवनों को अस्थाई मरम्मत की मिली अनुमति
ट्रंप के साथ एलन मस्क की जबरदस्त जुगलबंदी
युवक के पेट में किरच मारकर की हत्या, पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज
डिजाइनर सूट पहन रकुल प्रीत सिंह ने दिखाई दिलकश अदाएं, एक्ट्रेस की हॉटनेस देख फैंस हुए घायल

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग वाली याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। यह याचिका कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला चिकित्सक के रेप और हत्या की घटना के बाद दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि ममता बनर्जी को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

कोर्ट का निर्णय:
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के पास किसी राजनेता से इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, “हम यहां किसी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में आपके विचार सुनने नहीं बैठे हैं। हमारा काम कानूनी मुद्दों का निपटारा करना है, न कि राजनीतिक मंच की तरह कार्य करना।”

चिकित्सकों की सुरक्षा पर ध्यान:
न्यायालय ने बलात्कार और हत्या की घटना की गंभीरता को स्वीकार किया, लेकिन जोर दिया कि उनका ध्यान इस समय चिकित्सकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर है। न्यायालय ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगने के प्रयास को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top