Flash Story
जीवन शैली का हिस्सा बनाएं स्पोर्ट्स- रेखा आर्या
जीवन शैली का हिस्सा बनाएं स्पोर्ट्स- रेखा आर्या
मुख्यमंत्री के विकसित उत्तराखंड की संकल्प को साकार कर रही हैं ऑटोमेटेड पार्किंग
मुख्यमंत्री के विकसित उत्तराखंड की संकल्प को साकार कर रही हैं ऑटोमेटेड पार्किंग
आईपीएल 2025– केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला आज
आईपीएल 2025– केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला आज
चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाए – मुख्यमंत्री धामी
चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाए – मुख्यमंत्री धामी
नेचुरल स्टार नानी की आगामी फिल्म ‘हिट 3’ की एडवांस बुकिंग शुरू, पहले ही दिन बिके दस हजार से ज्यादा टिकट  
नेचुरल स्टार नानी की आगामी फिल्म ‘हिट 3’ की एडवांस बुकिंग शुरू, पहले ही दिन बिके दस हजार से ज्यादा टिकट  
दून अस्पताल में बनी अवैध मजार पर चला धामी सरकार का बुल्डोजर
दून अस्पताल में बनी अवैध मजार पर चला धामी सरकार का बुल्डोजर
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा
28 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू, अब तक 21 लाख तीर्थयात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन
28 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू, अब तक 21 लाख तीर्थयात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन
क्या डायबिटीज के मरीजों के लिए ज्यादा नमक खाना भी है खतरनाक, आइये जानते हैं क्या कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ 
क्या डायबिटीज के मरीजों के लिए ज्यादा नमक खाना भी है खतरनाक, आइये जानते हैं क्या कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ 

CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 और नागरिक संशोधन नियम, 2024 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई 9 अप्रैल को तय की। दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से नागरिक संशोधन नियम, 2024 पर रोक लगाने का आग्रह किया था, हालांकि, कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया। केंद्र ने CAA पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि उन्हें 20 आवेदनों पर जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए। मेहता ने पीठ से कहा, CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। सीजेआई ने कहा कि एसजी बयान देने को तैयार नहीं हैं और इसलिए कार्यवाही 9 अप्रैल को सूचीबद्ध की जाएगी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अनुरोध किया कि इस बीच कोई नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। एसजी ने नागरिकता देने के संबंध में कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top