Flash Story
विभिन्न विभागों के प्रस्ताव केंद्र को भेजने की डेडलाइन तय
कांग्रेस को बर्बाद करने की बकायदा कॉन्ट्रैक्ट
सूचना विभाग शासन ,जनता और मीडिया के बीच सेतु का कार्य करता है- संयुक्त निदेशक
उच्च शिक्षा में 108 असिस्टेंट प्रोफेसर को जल्द मिलेगी तैनाती
नवनियुक्त 1094 कनिष्ठ अभियन्ताओं को मिले नियुक्ति पत्र
ज्योतिर्मठ पर मंडराने लगा भूस्खलन का खतरा, विष्णुप्रयाग की तरफ से हो रहा तेजी से भूस्खलन 
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सड़क पर झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश 
बीकेटीसी के सीईओ ने यात्रा व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण 
एक देश, एक चुनाव व्यवहारिक और समझदारी नहीं – कांग्रेस

कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज होगा या नहीं ? यहां जानिए पूरा मामला 

कोर्ट ने की 19 अक्टूबर की तिथि नियत

अधिवक्ता विकेश नेगी ने लगाया था मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप

देहरादून। कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज होगा या नहीं इसके लिए कोर्ट ने 19 अक्टूबर की तिथि नियत की है। कोर्ट को मामले में मंत्री परिषद के फैसले का इंतजार है। गौरतलब है कि अधिवक्ता विकेश नेगी ने कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। नेगी ने इस संबंध में कोर्ट को (सीआरपीसी 156(3) के तहत) प्रार्थनापत्र देकर विजिलेंस में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी।

इस पर स्पेशल विजिलेंस जज मनीष मिश्रा की कोर्ट ने विजिलेंस से आख्या मांगी थी। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। विजिलेंस ने अपनी आख्या के साथ एक पत्र भी कोर्ट में प्रस्तुत किया। आठ जुलाई 2024 का यह पत्र कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से विजिलेंस को भेजा गया है। इस पत्र में सचिव मंत्री परिषद (गोपन विभाग) को शिकायत का अपने स्तर से परीक्षण कर यथोचित कार्रवाई करने को कहा गया है। कोर्ट में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री परिषद कार्यपालिका की निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च संस्था है। इस पत्र से साफ होता है कि यह मामला पहले ही मंत्री परिषद को भेजा जा चुका है।

कोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के नियमानुसार ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज करने के आदेश से पहले कैबिनेट के फैसले का तीन महीने तक इंतजार किया जाता है। पत्र सात जुलाई को भेजा गया था। इसके अनुसार तीन महीने का समय आठ अक्तूबर को समाप्त हो रहा है। लिहाजा इसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। लिहाजा कोर्ट ने इस मामले में अब 19 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top