Flash Story
सीएम धामी ने चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप का किया औचक निरीक्षण
सीएम धामी ने चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप का किया औचक निरीक्षण
ऋषिकेश को मिलेगा नया पर्यटन आयाम
ऋषिकेश को मिलेगा नया पर्यटन आयाम
सीएम धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व. हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया उनका भावपूर्ण स्मरण 
सीएम धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व. हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया उनका भावपूर्ण स्मरण 
सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक आतंकी ढेर
सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक आतंकी ढेर
सिनेमाघरों में नहीं चला ‘केसरी चैप्टर 2’ का जादू, फिल्म की कमाई में लगातार आ रही गिरावट
सिनेमाघरों में नहीं चला ‘केसरी चैप्टर 2’ का जादू, फिल्म की कमाई में लगातार आ रही गिरावट
उत्तराखंड सरकार ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ के तहत मिलने वाली सब्सिडी बंद करने का लिया फैसला 
उत्तराखंड सरकार ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ के तहत मिलने वाली सब्सिडी बंद करने का लिया फैसला 
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने रखी 8 करोड़ के विकास कार्यों की नींव
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने रखी 8 करोड़ के विकास कार्यों की नींव
मलेरिया के इलाज के बाद भी रहती है कमजोरी और थकान, तो इन योगासनों का करें अभ्यास, मिलेगा लाभ
मलेरिया के इलाज के बाद भी रहती है कमजोरी और थकान, तो इन योगासनों का करें अभ्यास, मिलेगा लाभ
यूपीसीएल ने विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कसी कमर, जारी किए निर्देश
यूपीसीएल ने विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कसी कमर, जारी किए निर्देश

यूसीसी लागू होने के बाद लोगों के उत्तराधिकार से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव आएगा नजर 

यूसीसी लागू होने के बाद लोगों के उत्तराधिकार से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव आएगा नजर 

संतान की मृत्यु होने पर माता-पिता भी उसकी चल-अचल संपत्ति में रहेंगे हिस्सेदार 

देहरादून। समान नागरिक संहिता लागू (यूसीसी) होने के बाद आम लोगों के उत्तराधिकार से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव नजर आएगा। संतान की मृत्यु होने पर माता-पिता भी उसकी चल-अचल संपत्ति में हिस्सेदार रहेंगे, वरना अभी जो उत्तराधिकार कानून है, उसके तहत पति की मृत्यु के बाद बैंक-बैलेंस, संपत्ति आदि पत्नी को ही मिलती है। इससे माता-पिता बेसहारा रह जाते हैं। यह विसंगति यूसीसी आने पर समाप्त हो जाएगी।

यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट शुक्रवार को अंग्रेजी भाषा में सरकार को सौंपा गया है, जिसे अनुवाद कराने के साथ विधि और न्याय विभाग के समक्ष तकनीकी समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद सरकार मंत्रिमंडल की बैठक कर उसे प्रभावी तौर पर लागू करने की तैयारियों और तिथि की घोषणा कर सकती है।
पति-पत्नी को विवाह का पंजीकरण कराने के लिए छह माह का समय

यह ड्राफ्ट दो वॉल्यूम और चार हिस्सों में है। एक वॉल्यूम में 200 और दूसरे में 410 पन्ने हैं। इनमें विवाह और विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाओं को तय किया गया है।

यह नियमावली ही स्पष्ट करेगी कि यदि विवाह, विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म-मृत्यु का पंजीकरण नहीं करवाया तो क्या कार्रवाई हो सकती है। उसकी प्रक्रिया कैसी होगी। कितनी सजा हो सकती है। इन्हीं नियमों के तहत यूसीसी लागू होने के बाद उन सभी पति-पत्नी को विवाह का पंजीकरण कराने के लिए छह माह का समय दिया जाएगा, जिन्होंने कानून लागू होने से पहले शादी की।

छह महीने बीतने के बाद उन जोड़ों को तीन महीने का समय दिया जाएगा, जिन्होंने यूसीसी लागू होने के बाद शादी की। उत्तराधिकार कानून के तहत संतान की संपत्ति में माता-पिता को एक हिस्सा देने जैसे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top