Flash Story
सैनिक सम्मान समारोह में वरिष्ठ पत्रकार मनोज इष्टवाल की पुस्तक ‘कण्वाश्रम’ का विमोचन
सैनिक सम्मान समारोह में वरिष्ठ पत्रकार मनोज इष्टवाल की पुस्तक ‘कण्वाश्रम’ का विमोचन
संसद परिसर में सपा का प्रदर्शन, NEET पेपर लीक मुद्दे पर सरकार को घेरा
संसद परिसर में सपा का प्रदर्शन, NEET पेपर लीक मुद्दे पर सरकार को घेरा
‘द ओडिसी’ का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन, फिल्म ने पहले वीकेंड में कमाए इतने करोड़ रुपये
‘द ओडिसी’ का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन, फिल्म ने पहले वीकेंड में कमाए इतने करोड़ रुपये
सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, भोलेनाथ के जयकारों से गूंजे मंदिर
सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, भोलेनाथ के जयकारों से गूंजे मंदिर
भूस्खलन और खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा पर अस्थायी रोक
भूस्खलन और खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा पर अस्थायी रोक
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात
मुख्यमंत्री के निर्देशन में 4 से 19 जुलाई तक चले जनसेवा शिविर, द्वारीखाल में हुआ अभियान का समापन
मुख्यमंत्री के निर्देशन में 4 से 19 जुलाई तक चले जनसेवा शिविर, द्वारीखाल में हुआ अभियान का समापन
संतला देवी मंदिर के पास नदी में फंसे सात लोगों को SDRF ने निकाला सुरक्षित
संतला देवी मंदिर के पास नदी में फंसे सात लोगों को SDRF ने निकाला सुरक्षित
3rd ODI- इंग्लैंड ने भारत को 27 रन से हराकर सीरीज की अपने नाम
3rd ODI- इंग्लैंड ने भारत को 27 रन से हराकर सीरीज की अपने नाम

चुनाव आयोग ने दो राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा, ऑडिट रिपोर्ट जमा न करने का मामला

चुनाव आयोग ने दो राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा, ऑडिट रिपोर्ट जमा न करने का मामला

13 अक्टूबर तक जवाब मांगा

देहरादून। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के दो पंजीकृत लेकिन अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन दलों ने पिछले छह वर्षों के दौरान चुनाव लड़े, लेकिन निर्धारित समय सीमा में अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और चुनावी व्यय विवरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए। नियमों के अनुसार विधानसभा चुनाव के 75 दिन और लोकसभा चुनाव के 90 दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य है।

आयोग ने इन दलों को 13 अक्तूबर तक जवाब देने का समय दिया है। नोटिस भारतीय सर्वोदय पार्टी (पटेल नगर, देहरादून) और उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी (सुभाष रोड, देहरादून) को जारी किए गए हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-29 के तहत पंजीकृत दलों को आयोग से कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें आयकर से छूट, चुनाव चिह्न आवंटन और स्टार प्रचारकों के नामांकन जैसी रियायतें शामिल हैं। नियमों का पालन न करने पर आयोग पहले ही 17 दलों का पंजीकरण रद्द कर चुका है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top