Flash Story
मुख्यमंत्री धामी ने 307 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री धामी ने 307 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र
महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन का एक मौका और मिलेगा- रेखा आर्या
महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन का एक मौका और मिलेगा- रेखा आर्या
चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 25 दिनों में 12.60 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 25 दिनों में 12.60 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
जवाड़ी पुल के पास गहरी खाई में गिरी कार, SDRF ने समय रहते बचाई दो जिंदगियां
जवाड़ी पुल के पास गहरी खाई में गिरी कार, SDRF ने समय रहते बचाई दो जिंदगियां
ऋषिकेश में एमडीडीए का बड़ा अभियान, आठ अवैध बहुमंजिला भवन सील
ऋषिकेश में एमडीडीए का बड़ा अभियान, आठ अवैध बहुमंजिला भवन सील
ईंधन बचत पर धामी सरकार सख्त, सरकारी वाहनों में 50% EV अनिवार्य
ईंधन बचत पर धामी सरकार सख्त, सरकारी वाहनों में 50% EV अनिवार्य
सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी, 85.20% स्टूडेंट्स हुए सफल
सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी, 85.20% स्टूडेंट्स हुए सफल
भविष्य में फसलों को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए- गणेश जोशी
भविष्य में फसलों को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए- गणेश जोशी
नानकमत्ता में दर्दनाक सड़क हादसा, शिक्षक समेत दो लोगों की मौत
नानकमत्ता में दर्दनाक सड़क हादसा, शिक्षक समेत दो लोगों की मौत

पीएम मोदी के जन्मदिन पर वित्त मंत्री ने दिया तोहफा, व्यापारी दुर्घटना बीमा राशि की बढ़ाई अवधि

पीएम मोदी के जन्मदिन पर वित्त मंत्री ने दिया तोहफा, व्यापारी दुर्घटना बीमा राशि की बढ़ाई अवधि

देहरादून। वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राज्य के व्यापारियों को तोहफा दिया है। उन्होंने राज्य के पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना होने पर मिलने वाली 10 लाख रूपये की दुर्घटना बीमा योजना की अवधि को एक साल के लिये बढ़ाया है।

वित्त मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना की स्थिति में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई थी। इस बीमा योजना को सरकार द्वारा व्यापारियों के हित को देखते हुए एक वर्ष के लिये और बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। डा. अग्रवाल ने बताया कि यह योजना पूर्व में 18 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाली थी। जिसको बढ़ाकर 18 नवंबर 2025 तक विस्तारित कर दिया गया है। व्यापारियों की इस मांग पर वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

वित्त मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि योजना अवधि के दौरान पंजीयन प्राप्त करने वाले व्यापारी पंजीयन की प्रभावी दिनांक से बीमा योजना में निर्धारित मानकों के अनुसार स्वतः ही आच्छादित माने जाएंगे। बताया कि इसके अलावा यदि बीच में किसी व्यापारी का पंजीयन निरस्त होता है तो पंजीयन निरस्त होने की तिथि से बीमा योजना के आच्छादन से स्वतः ही बाहर हो जाएगा।

किसी भी व्यापारी की पंजीयन की स्थिति की सूचना वेबसाइट www.gst.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। बताया कि यदि बीमा कंपनी द्वारा मृतक के दावे की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में तीन माह के पश्चात की अवधि के चेक जारी करने में हुए विलंब की अवधि के मध्य दंड स्वरूप दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दावे का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top