Flash Story
बारिश में बढ़ जाता है स्टमक फ्लू का खतरा! जानिए कारण, लक्षण और बचाव के आसान उपाय
बारिश में बढ़ जाता है स्टमक फ्लू का खतरा! जानिए कारण, लक्षण और बचाव के आसान उपाय
नैनीताल में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, 11 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां
नैनीताल में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, 11 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां
जनहित सर्वोपरि, विकास कार्यों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी : सांसद अजय भट्ट
जनहित सर्वोपरि, विकास कार्यों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी : सांसद अजय भट्ट
बीकेटीसी अध्यक्ष का बहस की चुनौती देकर भागना बताता है कि भाजपा के पास जवाब नहीं — गणेश गोदियाल
बीकेटीसी अध्यक्ष का बहस की चुनौती देकर भागना बताता है कि भाजपा के पास जवाब नहीं — गणेश गोदियाल
हल्द्वानी में 230 करोड़ की सड़क व ड्रेनेज परियोजनाओं का कुमाऊं आयुक्त ने किया निरीक्षण, देरी पर जताई नाराजगी
हल्द्वानी में 230 करोड़ की सड़क व ड्रेनेज परियोजनाओं का कुमाऊं आयुक्त ने किया निरीक्षण, देरी पर जताई नाराजगी
चमोली में बिना डीएम अनुमति आवासीय भवनों पर सीलिंग-ध्वस्तीकरण नहीं, जिलाधिकारी गौरव कुमार के सख्त निर्देश
चमोली में बिना डीएम अनुमति आवासीय भवनों पर सीलिंग-ध्वस्तीकरण नहीं, जिलाधिकारी गौरव कुमार के सख्त निर्देश
डीएलआरसी बैठक में डीएम अपूर्वा पाण्डे सख्त, बैंकों को सीडी रेशियो सुधारने और लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
डीएलआरसी बैठक में डीएम अपूर्वा पाण्डे सख्त, बैंकों को सीडी रेशियो सुधारने और लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
NMC से मान्यता न मिलने पर सरकार पर बरसे यशपाल आर्य, बोले- भाजपा की बड़ी प्रशासनिक विफलता
NMC से मान्यता न मिलने पर सरकार पर बरसे यशपाल आर्य, बोले- भाजपा की बड़ी प्रशासनिक विफलता
ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई, तीन नशा तस्कर गिरफ्तार, 20 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद
ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई, तीन नशा तस्कर गिरफ्तार, 20 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- नसबंदी-टीकाकरण के बाद ही छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- नसबंदी-टीकाकरण के बाद ही छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते

सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं पर अहम आदेश जारी करते हुए 11 अगस्त के अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया है। कोर्ट ने साफ किया है कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, बशर्ते वे आक्रामक न हों और न ही रेबीज से संक्रमित हों। साथ ही अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाते हुए नगर निगम को इसके लिए अलग स्थान तय करने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों और गलियों में कुत्तों को मनमाने तरीके से खाना खिलाने से कई घटनाएं सामने आई हैं, जिन्हें रोकना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोकता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

इसी के साथ अदालत ने नगर निगम को यह व्यवस्था करने का निर्देश दिया कि इच्छुक पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए आवेदन कर सकें।

राष्ट्रीय नीति पर राय मांगी गई
कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या को व्यापक दृष्टिकोण से देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन विभाग के सचिवों से इस विषय पर राष्ट्रीय नीति बनाने को लेकर राय मांगी है।

सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित होंगे
शीर्ष अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को आदेश दिया है कि उन सभी उच्च न्यायालयों से लंबित याचिकाओं की जानकारी हासिल की जाए जो आवारा कुत्तों के मुद्दे से संबंधित हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब ऐसे सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top